अभिनेत्री उर्मिला सनावर सहारनपुर से गिरफ्तार, 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप – Jan Jan Tak
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अभिनेत्री उर्मिला सनावर सहारनपुर से गिरफ्तार, 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

ByJan Jan Tak

Oct 25, 2026
अभिनेत्री उर्मिला सनावर सहारनपुर से गिरफ्तार, 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई, पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पुत्री की शिकायत पर रानीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा

हरिद्वार। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणी करने, कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर को हरिद्वार पुलिस ने सहारनपुर से हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, पूर्व ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर की पुत्री की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के करीब 12 घंटे के भीतर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को पकड़ लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है।

सोशल मीडिया पर टिप्पणी और 5 करोड़ रुपये मांगने का आरोप

पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026 की रात कोतवाली रानीपुर में टिहरी विस्थापित कॉलोनी निवासी महिला ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अश्लील और मानहानिकारक टिप्पणियां की गईं, जिससे उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम करने और 5 करोड़ रुपये देने की मांग की गई। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने जांच और तलाश के बाद 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित गोविंदनगर क्षेत्र से नामजद महिला को हिरासत में लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कथित घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस के अनुसार, महिला को संबंधित धाराओं में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा

पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(5), 308(7), 79, 356(2), 356(3) तथा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धाराओं 4/10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं कई मुकदमे

हरिद्वार पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, संबंधित महिला के विरुद्ध हरिद्वार, देहरादून और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र के विभिन्न थानों में पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कुल नौ पुराने मुकदमों का उल्लेख किया है। इन मामलों में आईटी एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएं शामिल हैं।

पुलिस टीम में ये अधिकारी रहे शामिल

इस कार्रवाई में कोतवाली रानीपुर के प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी, उपनिरीक्षक संदीपा भंडारी, हेड कांस्टेबल गोपीचंद, कांस्टेबल कुलदीप तथा महिला कांस्टेबल मोनिका और मीनाक्षी शामिल रहीं।

 

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